नरसिंहपुर : प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निकट समय में गुड़ भट्टियां एवं शुगर मिल प्रारंभ की जायेगी। इनमें कार्य करने के लिए अन्य जिले एवं प्रदेश के बाहर से भट्टियां संचालित करने वाले एवं मजदूर आते हैं। बाहरी व्यक्तियों के आवागमन एवं उनकी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तिता पाये जाने से अपराध की रोकथाम एवं पतासाजी करने में कठिनाई होती है। इस पर जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने कृषकों एवं आमजन के हित/ जानमाल की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।
जारी आदेश के अनुसार ऐसे समस्त भूमिस्वामी, जिनकी भूमि पर गुड़ भट्टी का संचालन कराकर गुड़ बनाने का कार्य किया जाता है, द्वारा समस्त मजदूरों व संचालकों एवं अन्य व्यक्तियों का, जिनके द्वारा उपरोक्त कार्य किया जाता है, संबंधित थाने से पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाये। इसके लिए वे पुलिस थाने को संबंधित मजदूरों/ संचालकों व अन्य व्यक्तियों के निवास व पहचान से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करायें एवं पुलिस सत्यापन के उपरांत ही उनसे कार्य कराया जाये।
ऐसे समस्त भूमिस्वामी, जिनकी भूमि पर गुड़ भट्टी का संचालन कराकर गुड़ बनाने का कार्य किया जाता है, वे ऐसे समस्त मजदूरों, संचालकों व अन्य व्यक्तियों का, जिनके द्वारा उक्त कार्य किया जाता है, का रिकार्ड एक रजिस्टर में रखेंगे। उनके नाम, पते, मोबाइल नम्बर निवास स्थान, कार्य स्थल पर आने का दिनांक एवं कार्यस्थल छोड़कर जाने का दिनांक तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। ऐसे समस्त भूमिस्वामी, जिनकी भूमि पर गुड़ भट्टी का संचालन कराकर गुड़ बनाने का कार्य किया है, बाहर से आकर कार्य करने वाले मजदूरों, संचालकों व अन्य व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि प्रतीत होने पर तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करेंगे।
जिले में स्थित समस्त शुगर मिल संचालक शुगर मिल में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मजदूरों का संबंधित थाने से पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे एवं इसके लिए वे पुलिस थाने को संबंधित मजदूरों व संचालकों व अन्य व्यक्तियों के निवास व पहचान से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे। वे उनका रिकार्ड एक रजिस्टर में रखेंगे, उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर, निवास स्थान, कार्यस्थल पर आने का दिनांक व कार्य स्थल छोड़कर जाने का दिनांक तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जिले में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निकट समय में गुड़ भट्टियां एवं शुगर मिल प्रारंभ की जायेगी। इनमें कार्य करने के लिए अन्य जिले एवं प्रदेश के बाहर से भट्टियां संचालित करने व मजदूर आते हैं। बाहरी व्यक्तियों के आवागमन एवं पतासाजी करने में कठिनाई होती है। पूर्व में देखा गया है कि बाहर से आने वाले भट्टी संचालक किसानों एवं मजदूरों का भुगतान किये बिना जिले से भाग जाते हैं। इससे किसानों द्वारा शिकायतें की जाती हैं एवं आंदोलन की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे किसानों, जिनकी जमीनों पर गुड़ भट्टियां संचालित हो रही हैं, उनका यह उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये कि वे बाहर से आने वाले संचालकों एवं मजदूरों के चरित्र सत्यापन के लिए उनका सम्पूर्ण विवरण लेकर संबंधित थाने में उपलब्ध करायें। इस पर जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।