नरसिंहपुर : वायु मंडल, पर्यावरण एवं भूमि की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक हित में नरसिंहपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में नरवाई जलाने की प्रथा पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती शीतला पटले द्वारा पूर्व में जारी आदेश को संशोधन कर नवीन आदेश जारी किया है।
पूर्व में जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, जिसे संशोधित कर नवीन आदेश जारी किया है। जारी नवीन आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रतिबंधात्मक नवीन आदेश जारी किया है।