कोरिया | बैकुंठपुर। जनपद पंचायत बैकुंठपुर में सक्शन मशीन खरीदी में भण्डार क्रय नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठे हैं।
ताजा जानकारी के अनुसार GeM पोर्टल पर इस खरीदी के लिए कुल 3 निविदादाताओं ने भाग लिया था। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान 1 निविदादाता को अयोग्य / बाहर कर दिया गया। इस प्रकार तकनीकी रूप से केवल 2 पात्र निविदादाता ही शेष बचे।
नियम क्या कहता है –
छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 और छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री क्रय) नियम 2013 में स्पष्ट है कि खुली प्रतिस्पर्धा के लिए कम से कम 3 पात्र निविदादाता होना अनिवार्य है।
सामान्य वित्तीय नियम (GFR) और CVC के दिशा-निर्देशों में भी प्रावधान है कि यदि तकनीकी मूल्यांकन के बाद 3 से कम पात्र बोली बचती हैं, तो प्रतिस्पर्धा को Single / Limited Competition माना जाता है। ऐसी स्थिति में –
1. या तो निविदा को निरस्त कर पुनः आमंत्रित किया जाना चाहिए
2. या बोली की तिथि / अवधि बढ़ाकर अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जानी चाहिए
लेकिन आरोप है कि जनपद पंचायत द्वारा शेष बचे 2 पात्र निविदादाताओं में ही वित्तीय बोली खोलकर ऑर्डर जारी कर दिया गया।
इससे उठते हैं ये सवाल –
1. जब पात्रता में 2 ही बचे, तो क्यों नहीं बिड को एक्सटेंड / री-टेंडर किया गया?



