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बैकुंठपुर जनपद में निविदा प्रक्रिया पर सवाल: 3 में से 1 तकनीकी में बाहर, 2 पात्र बोली में ही जारी हुआ ऑर्डर…..

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कोरिया | बैकुंठपुर। जनपद पंचायत बैकुंठपुर में सक्शन मशीन खरीदी में भण्डार क्रय नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठे हैं।

ताजा जानकारी के अनुसार GeM पोर्टल पर इस खरीदी के लिए कुल 3 निविदादाताओं ने भाग लिया था। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान 1 निविदादाता को अयोग्य / बाहर कर दिया गया। इस प्रकार तकनीकी रूप से केवल 2 पात्र निविदादाता ही शेष बचे।

नियम क्या कहता है –
छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 और छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री क्रय) नियम 2013 में स्पष्ट है कि खुली प्रतिस्पर्धा के लिए कम से कम 3 पात्र निविदादाता होना अनिवार्य है।

सामान्य वित्तीय नियम (GFR) और CVC के दिशा-निर्देशों में भी प्रावधान है कि यदि तकनीकी मूल्यांकन के बाद 3 से कम पात्र बोली बचती हैं, तो प्रतिस्पर्धा को Single / Limited Competition माना जाता है। ऐसी स्थिति में –
1. या तो निविदा को निरस्त कर पुनः आमंत्रित किया जाना चाहिए
2. या बोली की तिथि / अवधि बढ़ाकर अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जानी चाहिए

लेकिन आरोप है कि जनपद पंचायत द्वारा शेष बचे 2 पात्र निविदादाताओं में ही वित्तीय बोली खोलकर ऑर्डर जारी कर दिया गया।

इससे उठते हैं ये सवाल –

1. जब पात्रता में 2 ही बचे, तो क्यों नहीं बिड को एक्सटेंड / री-टेंडर किया गया?

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