जशपुरनगर : प्रत्येक नागरिक के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता सभी को पता है। शासन की लगभग अधिकांश योजनाओं को आधार नंबर के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आधार नंबर यूनिक नंबर होने के कारण किसी भी नागरिक का केवल एक बार ही जारी होता है। आम जानता को आधार कार्ड बनाये जाने एवं किसी प्रकार के सुधार हेतु ज़िले में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार के नियमानुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से शासकीय कार्यालयों में स्थायी आधार केंद्रों को स्थापित किया गया है। जिसके माध्यम से नये आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में सुधार की सेवा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों में नये आधार कार्ड हेतु पंजीयन, आधार कार्ड में सुधार एवं बायोमेट्रिक अद्यतन संबंधित कार्य किए जा रहे है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त आधार केंद्रों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी कार्य अनुसार शुल्क लिए जाने का निर्देश केंद्र को दिये गये है। जिसके अन्तर्गत नये आधार कार्ड किसी भी आयु वर्ग के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाना है। यदि 05 वर्ष से 17 वर्ष के बीच एक बार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगर प्रिंट, आयरिस एवं फोटो) किया जाता है तब किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है। यदि 18 वर्ष अथवा इससे अधिक के आयु के नागरिकों को बायोमेट्रिक अद्यतन किए जाने हेतु प्रति नागरिक 100 रुपये का शुल्क निर्धारित है। आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अद्यतन अर्थात् नाम, जेंडर, जन्मतिथि, पिता, माता, पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आई.डी. अद्यतन किया जाता है तब प्रति नागरिक 50 रुपये का शुल्क निर्धारित है। यदि किसी नागरिक के द्वारा बायोमेट्रिक के साथ ही कोई डेमोग्राफिक अद्यतन किया गया है तब अधिकतम शुल्क 100 रुपये निर्धारित है । इसके साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशानुसार समस्त आधार केंद्रों में बायोमेट्रिक अद्यतन अथवा डेमोग्राफिक अद्यतन किए जाने के पश्चात इसकी ऑनलाइन पावती प्रदान किया जाना अनिवार्य है। जिसमे की किए गये आधार कार्य का पूर्ण विवरण एवं इस हेतु केंद्र द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का स्पष्ट उल्लेख होता है। जिससे की किसी भी नागरिक को कोई समस्या नहीं हो। नागरिक स्वयं आधार केंद्रों में कराये गये कार्यों का विवरण एवं उनसे लिए जाने वाले शुल्क का विवरण देख सकते है।
नियम से अधिक शुल्क लेने वाले केंद्रों पर होगी कार्यवाही:
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त केंद्रों को यह कड़े हिदायत दिये गये है की प्रत्येक नागरिक को किए गये आधार कार्य की ऑनलाइन पावनी अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाये। इसके साथ ही उनके द्वारा शुल्क ही नागरिकों से लिया जाये। इसके साथ ही निजी केंद्रों में आधार संबंधित कार्य जिसमे नये आधार कार्ड बनाये जाने, बायोमेट्रिक अद्यतन, डेमोग्राफिक अद्यतन एवं आधार कार्ड में सुधार संबंधित कार्यों को अनुमति प्राप्त शासकीय कार्यालय में ही किया जाना है। बिना अनुमति के कोई भी केंद्र यदि अपने निजी केंद्र अथवा प्राइवेट भवन में आधार का कार्य करता है तब नियमानुसार कार्यवाही ऑपरेटर पर किया जाएगा।
आधार कार्ड में दो तरह में अद्यतन की सुविधा होती है:
नागरिकों को आधार कार्ड में दो तरह के अद्यतन की सुविधा होती है, जिसमे बायोमेट्रिक अद्यतन एवं डेमोग्राफिक अद्यतन कराया जा सकता है। बायोमेट्रिक अद्यतन के अन्तर्गत फिंगरप्रिंट, आईरिस एवं फोटो आता है। डेमोग्राफिक अद्यतन में नागरिक अपने नाम, जेंडर, जन्मतिथि, माता, पिता, पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन करवा सकते है।
जन्मतिथि में केवल एक बार ही सुधार मान्यः
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमानुसार नागरिक अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि का सुधार केवल एक बार ही करवा सकते है। इसके बाद आधार सॉफ्टवेर सिस्टम इसको लॉक कर देता है एवं पुनः जन्मतिथि में सुधार संभव नहीं होता है। इसी अनुसार नागरिक अपने नाम में अधिकतम दो बार सुधार करवा सकते है इसके बाद सॉफ्टवेर सिस्टम इसको भी लॉक कर देता है। यदि किसी नागरिक का जेंडर आधार कार्ड में ग़लत हो गया हो तब केवल एक बार ही सुधार संभव होगा।