Home सूचना श्रम अधिनियमों का परिपालन करायें ठेकेदार……………

श्रम अधिनियमों का परिपालन करायें ठेकेदार……………

27
0

श्रम विभाग द्वारा संबंधित विभागों के अधीनस्थ कार्यरत ठेकेदारों को श्रम अधिनियमों के परिपालन के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

      जारी आदेश के अनुसार श्रम अधिनियमों के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रकार का नियोजन नही किया जाना है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनिमयन) अधिनियम 1986 की धारा 3, 12 के अंतर्गत बाल श्रम निषेध बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य, तथा उनके दंडो से अवगत कराना अनिवार्य है। संविदा श्रम (विनिमयन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत जहां पर 50 श्रमिक नियोजित हैं, वहां केन्टीन एवं शौचालय की व्यवस्था की जाये। संविदा श्रम (विनिमयन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 17 नियम 41 अंतर्गत श्रमिकों के लिये विश्राम कक्ष की व्यवस्था तथा नवजात शिशुओं के लिये पालनाघर की व्यवस्था करना अनिवार्य और समस्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम 1948 के अंतर्गत भुगतान किया जावे एवं महिला श्रमिक कार्यरत होने पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत समान कार्य हेतु भुगतान किया जाये। श्रम विभाग ने संबंधित विभागों के अधीनस्थ कार्यरत ठेकेदारों से उक्त श्रम अधिनियमों का परिपालन कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here