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वाहन मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं जा पायेंगे……….

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जिला जनसम्पर्क कार्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
समाचार
“विधानसभा निर्वाचन- 2018”
जिले में 27 नवम्बर को सायं 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक सभी प्रकार के पैसेंजर कैरियर वाहनों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा
साईकिल व निर्धारित वाहनों को रहेगी छूट
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू
नरसिंहपुर, 19 नवम्बर 2018. विधानसभा आम निर्वाचन- 2018 के तहत जिले में निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोक परिशांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी अभय वर्मा ने जिले में सभी प्रकार के पैसेंजर कैरियर वाहनों के परिवहन को 27 नवम्बर को सायं 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक की अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित वाहनों में रिक्शा, मोटरसाईकिल, स्कूटर, कार, जीप, आटो, टैक्सी, बस, मिनीबस, ट्रेक्टर आदि पैसेंजर कैरियर वाहन शामिल हैं। साईकिल और निर्धारित वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144- (1) के तहत जारी किया गया है। उक्त आदेश नियत समयावधि में नरसिंहपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन के तहत जिले के सभी चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों गोटेगांव, नरसिंहपुर, तेंदूखेड़ा और गाडरवारा में 28 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान का समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान के दिन 28 नवम्बर को प्रत्येक अभ्यर्थी तीन वाहन का उपयोग संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कर सकेंगे। इसमें अभ्यर्थी अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन और अभ्यर्थी के कार्यकर्ता/ पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक वाहन का उपयोग शामिल है। इन तीन वाहनों के लिए अभ्यर्थी को अपने रिटर्निंग ऑफिसर से पूर्व में विधिवत अनुमति लेना आवश्यक रहेगा। ये वाहन मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा, कार, जीप, आटो हो सकते हैं। वाहन में चार पहिये से अधिक पहिया नहीं होना चाहिये। चार पहिया वाहन में ड्रायवर समेत अधिकतम 5 व्यक्ति बैठ सकेंगे। इन वाहनों का उपयोग संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधिवत अनुमति प्राप्त संबंधित व्यक्ति की कर सकेंगे, अन्य कोई नहीं। लेकिन ये सभी वाहन मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं जा पायेंगे।
मतदान के दिन 28 नवम्बर को सरकारी वाहनों व सरकारी कार्यों में संलग्न वाहनों के परिवहन में कोई रोक नहीं रहेगी। निर्वाचन कार्य के लिए सरकारी कर्मचारी- अधिकारी द्वारा उपयोग लिये जा रहे वाहन पर भी कोई रोक नहीं रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार मतदान के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित वाहन, डाकघर, रेल, डेरी, हॉस्पिटल, पानी टेंकर, बिजली, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर बिग्रेड, निर्वाचन कार्य में संलग्न वाहन तथा अन्य सरकारी सेवाओं में संलग्न अनिवार्य सेवाओं के वाहन और मालवाहक गाड़ियां जिनमें सामग्री भरी हो तथा यात्री न हों, रोगी, बूढ़े तथा नि:शक्त व्यक्ति को ले जा रहे वाहनों का परिवहन किया जा सकेगा।
मतदान दिवस पर विशेष परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकारी किसी वाहन विशेष की आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की अनुमति दे सकेंगे। इसकी सूचना वे संबंधित वाट्सएप ग्रुप पर तत्काल पोस्ट करेंगे।
मतदान के दिन 28 नवम्बर को चुनाव संबंधी समाचारों के कव्हरेज के लिए मीडिया प्रतिनिधि को वाहन की अनुमति नियमानुसार मिलेगी। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन देना होगा।
मतदान दिवस पर अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन कार्यकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने तथा ले जाने के लिए कोई भी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन पर लागू नहीं होगा।
जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा। इस सिलसिले में जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय दंड संहिता 1860 और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर उनके वाहन को नियमानुसार राजसात किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।
समा.क्र. 116/2656/ आर.के.एस.

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