अंबिकापुर। संक्रामक रोग कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र व राज्य शासन के साथ जिला दण्डाधिकारी सरगुजा के आदेश की अवहेलना करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने खरसिया रोड निवासी अब्दुल लतीफ पिता स्व.अब्दुल रऊफ 59 वर्ष के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। जानकार सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने बताया कि वृद्ध दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए पांच मार्च को दिल्ली गया था।
निजामुददीन में हुए धार्मिक जमात में शामिल होकर 11 मार्च को वह दिल्ली से वापस लौटा था। जमात में देश, विदेश से कई लोग आकर शामिल हुए। कई लोगों से उसका संपर्क हुआ था। जमात में शामिल हुए लोगों के बीच कई कोरोना संक्रमित सामने आए, इनमें से कुछ की मौत भी हुई है।
देशभर में कोरोना वायरस के रोकथाम को ध्यान में रखते हुए 19 मार्च को जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू किया गया है, इसके बाद भी अब्दुल लतीफ द्वारा दिल्ली से वापस आने की सूचना 31 मार्च तक पुलिस एवं जिला प्रशासन को देना जरूरी नहीं समझा।
आरोपित के द्वारा यह जानते हुए कि वह संक्रामक रोग से ग्रसित हो सकता है तथा उसके संपर्क में आने से अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, छुपाते हुए स्वयं भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने की जरूरत महसूस नहीं किया। जबकि इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासनिक तौर पर बाहर से आए व्यक्तियों को स्वयं के द्वारा प्रशासन को सूचित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने जिला व पुलिस प्रशासन के निर्देश पर बरती गई सख्ती के फलस्वरूप कोतवाली पुलिस ने अब तक आठ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस व प्रशासन के द्वारा बार-बार आगाह कराने के बाद भी बाहरी क्षेत्रो से आने-जाने वालों की सूचना नहीं देने और जनसामान्य को संक्रमण के खतरे में डालने जैसा कृत्य किए जाने से उहापोह की स्थिति बन रही है।
पुलिस व स्वास्थ्य प्रशासन की नजर घरों में आइसोलेशन में रखे गए लोगों पर भी है। पुलिस को निर्धारित अवधि के लिए होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों के स्वतंत्र रूप से घूमने की भी जानकारी मिल रही है। ऐसे सूचनाओं को गंभीरता से लेने के साथ ही पुलिस अपने स्तर पर इनकी गुप्त निगरानी भी कर रही है।