सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। यह घटना 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
चीफ जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने करूर भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग वाली भाजपा नेता उमा आनंदन की अपील पर गौर किया। एक वकील ने पीठ को बताया कि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि एकल न्यायाधीश ने कहा है कि वह भगदड़ की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को तय की है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करें। यह निर्देश करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता.राजनेता विजय की राजनीतिक रैली में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।



