नरसिंहपुर : कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता द्वारा बी- पेक्स समिति का पुनर्गठन किये जाने के संबंध में मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (3) में कार्यवाही किये जाने प्रशासकों को आदेश जारी किये गये थे। आदेश के परिपालन में प्रशासकों द्वारा बी- पेक्स में आमसभा आयोजित कर पुर्नगठन का निर्णय लिया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रशासकों द्वारा प्रभारी उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर के कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त कार्यवाही के आधार पर संस्थाओं का पुर्नगठन किया जाना है।
जिले में जिन संस्थाओं का पुर्नगठन किया जाना है, उनमें गाडरवारा में पेक्स पुर्नगठन किया जाना है, जिसमें पहले गाडरवारा, चिरहकला, गुर्जरझिरिया, चामचोम, सांगई, केकरा, बरहटा, बरेली, कजरोटा, घुरपुर ग्राम शामिल हैं। अब पुर्नगठन के पश्चात बरहटा मुख्यालय में केकरा, बरहटा, बरेली व कजरोटा ग्राम नवीन पेक्स में सम्मिलित किये जायेंगे। उमरिया (नरसिंहपुर) में पेक्स पुर्नगठन किया जाना है, जिसमें पहले उमरिया, समनापुर, घुरपुर, ग्वारी, झामर, पिपरहा चिनकी ग्राम शामिल हैं। अब पुर्नगठन के पश्चात घुरपुर, चिनकी मुख्यालय में घुरपुर, झामर, चिनकी समपनापुर ग्राम नवीन पेक्स में सम्मिलित किये जायेंगे। सासबहु (सांईखेड़ा) में पेक्स पुर्नगठन किया जाना है, जिसमें पहले सासबहु, बासखेड़ा, पिपरिया खुर्द, चादोन, सुपारी, देवरी, मिढवानी, खैरी, पाली, सुखा, बम्होरी, खिरिया, करहैया ग्राम शामिल हैं। अब पुर्नगठन के पश्चात देवरी मुख्यालय में चादोन, सुपारी, देवरी, मिढवानी, खैरी, पाली, सुखा ग्राम नवीन पेक्स में सम्मिलित किये जायेंगे। पिपरपानी में पेक्स पुर्नगठन किया जाना है, जिसमें पहले पिपरपानी, बंधा, अनघोरी, टुईयापानी, टेकापार, पिपरिया कला, उड़नी ग्राम शामिल हैं। अब पुर्नगठन के पश्चात पिपरिया कला मुख्यालय में पिपरिया कला, उड़नी, टेकापार ग्राम नवीन पेक्स में सम्मिलित किये जायेंगे। रम्पुरा (सांईखेड़ा) में पेक्स पुर्नगठन किया जाना है, जिसमें पहले सांईखेड़ा, बम्होरी, रहली, बरहटा, रम्पुरा, झिरिया, पिटरास, खिरैअी, महुआखेड़ा केलकच्छ ग्राम शामिल हैं। अब पुर्नगठन के पश्चात सांईखेड़ा मुख्यालय में सांईखेड़ा, बम्होरी, पिटरास, महुआखेड़ा खिरैटी ग्राम नवीन पेक्स में सम्मिलित किये जायेंगे।
प्रभारी उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर ने बताया कि पुर्नगठन पश्चात नवीन पेक्स के मुख्यालय में नवीन पैकस में सम्मिलित ग्रामों के नाम के अनुसार नवीन बी- पेक्स संस्थाओं का गठन किया जाना है, जिसमें नवीन पेक्स में सम्मिलित ग्राम सम्मिलित रहेंगे। अत: पेक्स जिसका पुनर्गठन किया जाना है, उनमें समितियों के किसी सदस्य को उक्त पुर्नगठन में कोई आपत्ति हो, तो वह लिखित में 5 दिवस के भीतर पुरानी तहसील नरसिंहपुर के पास उप आयुक्त सहकारिता में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समयावधि तक यदि कोई आपत्ति नहीं आती है, तब यह माना जायेगा कि किसी भी सदस्य को उक्त पुर्नगठन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम के अनुसार उक्त समितियों का पुर्नगठन कर दिया जावेगा।

