नरसिंहपुर : राज्य शासन के वन विभाग द्वारा वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि,जन घायल एवं पशुहानि होने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि एवं पशु घायल के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है।
वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि जनहानि मृत्यु होने पर वैधानिक उत्तराधिकारी को 8 लाख रुपये एवं व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल किये जाने के पश्चात इलाज के दौरान हुई हो तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय की राशि देय होगी। स्थानीय अपंगता होने पर दो लाख रुपये एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये की सीमा तय रहेगी। इसके अलावा घायल होने पर घायल व्यक्ति के इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में प्रतिदिन 500 रुपये अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के लिए और अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सीमा होगी।इस संबंध में वन विभाग को आवेदन किया जा सकता है।
इसके अलावा वन्य प्राणी द्वारा फसल हानि किए जाने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए संबंधित तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।