छत्तीसगढ़ में बिजली प्रीपेड लगने का काम शुरू हो गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर भीम सिंह कंवर ने कहा कि ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी है कि, प्रीपेड मीटर के मामले में यदि उपभोक्ता अपने प्रीपेड खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है और उसका शेष बैलेंस शून्य हो जाता है। तो छुट्टी के दिन को छोड़कर अगले दिन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि, प्रीपेड मीटर रिचार्ज ना करने की स्थिति में बिजली कनेक्शन कब और कैसे काटा जाएगा। अगर प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं किया गया और उसका शेष शून्य है, तो मैं गैर कार्यालय समय शाम 5:30 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक या छुट्टियों के दिन कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उपभोक्ताओं को असुविधा से बचने के लिए कनेक्शन काटने की प्रक्रिया तत्काल अगले कार्य दिवस पर सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच होगी। खास बात यह है कि शून्य बैलेंस होने के कारण बिजली कनेक्शन काटने को अस्थाई या टेंपरेरी डिस्कनेक्शन माना जाएगा।