कोरिया : नहर की सरकारी जमीन को नियम विरुद्ध नामांतरण कर कब्जा कराने के मामले में पूर्व के तहसीलदार सहित जल संसाधन के तीनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश रिकार्ड में हेराफेरी कर जमीन दूसरे के नाम पर करवा दी गई थी। हालांकि, जल संसाधन के सारे अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सागरपुर के ग्रामीणों ने वर्ष 2021-22 में न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैकुंठपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें बताया गया कि, ग्राम सागरपुर में भूमि खसरा नंबर 442/2 रकबा 0.097 हेक्टेयर, खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर जल संसाधन विभाग के नाम पर वर्ष 1975 में दर्ज है। उस भूमि को किशुनराम के नाम पर पटवारी अभिलेख में दुरुस्त कराया गया है। न्यायालय कलेक्टर ने प्रकरण की सुनवाई कर तहसीलदार बैकुंठपुर की ओर से 5 दिसंबर 2011 और 2 मार्च 2021 को निरस्त कर दिया गया है। मामले में जल संसाधन की सरकारी जमीन को नियम विरुद्ध नामांतरण पाए जाने के कारण निरस्त कर खसरा 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर से किशुनराम का नाम विलोपित और जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज करने आदेश दिया गया हैं।