जशपुरनगर : शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओ को जागरूक करने हेतु जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत रैलियों तथा सार्वजनिक स्थलों पर दीवारों पर नारे एवं स्लोगन लिखकर मतदाताओ को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में भी नवीन मतदाताओं को मताधिकार का महत्व बताते हुए मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल के निर्देश पर एवं एस.डी.एम. बगीचा श्री ओंकार यादव के मार्गदर्शन में सेक्टर क्रमांक 16 भितघरा और ग्राम जुरुडांड स्वीप कार्यक्रम के तहत के मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही यहां के सभी मतदाताओं को पर्ची वितरित की गई। वही मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला शिक्षिकाएं घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदान दिवस 07 मई 2024 को सुबह जल्दी मतदान केन्द्र पर आकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मतदाता जो गांव से बाहर हैं उन्हें मतदान दिवस पर गांव आकर मतदान करने की अपील लगातार की जा रही है। इस दौरान सभी मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। इसी तरह स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत अन्य ग्रामों में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप गतिविधि जारी है। जिसके जरिए सभी को लोकतंत्र में सहभागिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
वोटर टर्न आउट के लक्ष्य की अधिक प्राप्ति हेतु जिला प्रशासन जशपुर तत्पर
आगामी लोकसभा निर्वाचन मैं अधिक से अधिक वोटर टर्न आउट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला प्रशासन जशपुर तत्पर है। जिसके तारताम्य मे सभी बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाता पर्ची बांटी जा रही है मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाताओं को इस बारे में सूचित किया जा रहा है की मतदाता पहचान पर्ची मतदान के लिए दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मतदान हेतु एपिक कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज लाना आवश्यक होगा। इन मान्य दस्तावेजो में आधार कार्ड, पैन कार्ड एल, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानि यूडीआईडी आईडी, सर्विस साइकिल आईडी कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम/सार्वजनिक निकायों/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, कार्यालयीन पहचान पत्र जो एम.पी/एम.एल.ए/ एम.एल.सी को जारी हो एवं वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है।