जशपुरनगर : लोकसभा निर्वाचन 2024 को निर्विध्य एवं निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल द्वारा छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जशपुर में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु तृतीय चरण में नियत मतदान को सम्पन्न कराने के लिए जिले में अवस्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान तिथि 07 मई 2024 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 05 मई 2024 को सायं 05.00 बजे से 07 मई 2024 तक (सम्पूर्ण दिवस) बंद रखे जाने
हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में जिला जशपुर के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
इसी प्रकार लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना तिथि 04 जून 2024 जशपुर मुख्यालय में नियत है। नियत तिथि 04 जून 2024 (दिन मंगलवार) को सम्पूर्ण दिवस के लिये मतगणना क्षेत्र अर्थात नगरपालिका परिषद जशपुर क्षेत्र में स्थित समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।