*बिना अनुमति अवकाश पर जाना प्रतिबंधित- आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई*
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर आगामी विधानसभा चुनाव के अनुक्रम में जिले के सभी अधिकारी- कर्मचारी के अवकाश को प्रतिबंधित किया है। साथ ही बिना अनुमति के अवकाश पर जाने और अवकाश के दिनों में कार्यालय में अनुपस्थित रहने को भी प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने या अनुपस्थित रहने को आदेश का उल्लंघन माना जायेगा। बिना अनुमति के अवकाश पर जाने या अनुपस्थित रहने से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस सिलसिले में आदेशित किया गया है कि जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। अनुपस्थिति की दशा में निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाये