जिले की करेली तहसील की ग्राम गोंगावरी में हो रहे बाल विवाह को मौके पर जाकर अधिकारियों ने रोका और परिजनों को समझाइश दी गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना करेली के अंतर्गत ग्राम गोंगावरी में शनिवार को 16 वर्ष 2 माह उम्र की लड़की का विवाह किया जा रहा था। पुलिस व महिला बाल विकास विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जानकारी ली। उक्त लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी। इस कारण से लड़की के माता- पिता को समझाइश दी गई। अधिकारियों द्वारा लड़की के परिजनों को समझाइश दी गई कि लड़की का बाल विवाह करने पर बाल विवाह अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। लड़की के परिजनों ने अधिकारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब वे लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही उसकी शादी करेंगे। लड़की के विवाह को रुकवाने में ग्राम के श्री अजमेर सिंह का भी सराहनीय सहयोग रहा।
शिवांक साहू नरसहिंपुर…….