Home घटना धारा 144 के तहत जारी आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण………

धारा 144 के तहत जारी आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण………

प्रतिष्ठान और संस्थान रात को 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच नहीं खोले जा सकते

  • धारा 144 के आदेश के तहत दुकानें, प्रतिष्ठान और संस्थान रात को 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच नहीं खोले जा सकते. इसके अलावा शाप एक्ट एवं अन्य प्रचलित अधिनियमों के अधीन किसी भी समय खोले जा सकते हैं.
  • पेट्रोल पंप, हास्पीटल, मेडिकल स्टोर आदि 24 घंटे खोले जा सकते हैं.
    दीपक सक्सेना
    कलेक्टर
    नरसिंहपुर

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