समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश करना, सामान को छूना, उठाना आदि प्रतिबंधित रहेगा। दुकान पर एक साथ 5 व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा। दुकान तथा प्रतिष्ठानों पर बिक्री केवल काउंटर से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जायेगी। सभी को फेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। फेस मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की स्थिति में दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील कर बंद किया जा सकेगा।
जिला दंडाधिकारी के उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
✍ दुकान के अंदर ग्राहकों का प्रवेश कर सामान छूना व उठाना प्रतिबंधित……..
अंदर ग्राहकों का प्रवेश करना, सामान को छूना, उठाना आदि प्रतिबंधित रहेगा।