राम विश्वकर्मा
मध्यप्रदेश
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री केके भार्गव ने जनपद पंचायत चांवरपाठा के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांवरपाठा के सचिव श्री भैंरोप्रसाद तिवारी और ग्राम पंचायत नैनवारा के सचिव श्री गोविंद सिंह पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इन दोनों ग्राम पंचायत सचिव को पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के विपरीत अशोभनीय कृत्य करके कदाचरण करने के आरोप में निलंबित किया गया है। निलंबन अविध में ग्राम पंचायत सचिव श्री तिवारी एवं श्री पटैल का मुख्यालय जनपद पंचायत करेली रहेगा। दोनों ग्राम पंचायत सचिव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों ग्राम पंचायत सचिव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांवरपाठा के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार वैश्विक महामारी के संवेदनशील वातावरण के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री भैंरोप्रसाद तिवारी एवं श्री गोविंद सिंह पटैल का नर्मदा किनारे शराब का नशा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे शराब का नशा करते पाये गये। इस अशोभनीय कृत्य को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए उनको निलंबित किया गया। निलंबन आदेश मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं।