News 11-05-2020
✍नरसिंहपुर। ग्रीष्म ऋतु में जिले के औसत भू-जल स्तर में लगातार गिरावट होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने जिले की सभी तहसीलों में पेयजल परिक्षण अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिले में निजी नवीन नलकूप खनन, नदी, तालाबों अथवा अन्य सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार निजी नलकूप के खनन के लिए संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। शासकीय नलकूप से 150 मीटर के दायरे में निजी नवीन खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निजी नलकूप की गहराई खनित शासकीय नलकूप से कम रहेगी। यदि आवश्यक हुआ तो खनन किये जा रहे निजी नलकूप से आसपास के निवासियों को भी पेयजल उपलब्ध कराना होगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह आदेश मध्यप्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 व संशोधन विधेयक 2002 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
✍ निजी नलकूप खनन के लिए एसडीएम से लेना होगी पूर्वानुमति……..
नलकूप खनन, नदी, तालाबों अथवा अन्य सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।