निजी और सरकारी स्कूलों के पिकनिक और शैक्षणिक भ्रमण पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। इसके लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। जल्द ही इन नियमों को जारी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में ही शैक्षणिक भ्रमण का प्रावधान और जानकारी का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उन स्कूलों की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। नियम बनने तक कोई भी स्कूल बच्चों को पिकनिक या शैक्षणिक भ्रमण पर नहीं ले जा सकेगा।
गौरतलब है कि इसके पहले भी भाजपा सरकार में गाइडलाइन बनाई गई थी लेकिन उस गाइडलाइन का पालन अफसर नहीं करा पाए। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि शिक्षा अफसरों को गाइडलाइन जारी करने के लिए निर्देश जारी किया है। स्कूलों के पिकनिक को लेकर पहले भी नियम बनाए जा चुके हैं। नदी के तट पर ले जाना है तो कलेक्टर ने अनुमति जरूरी है। यदि भ्रमण किसी सार्वजनिक स्थान, पॉवर प्लांट, नदी तट आदि हो तो जिला कलेक्टर से लिखित अनुमति जरूरी है। संस्था प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को लाभ होगा और यह उनके पाठ्यक्रम में भी शामिल हो। इसके अलावा भ्रमण पर ले जाने से पहले विद्यार्थियों से एक लिखित अंडरटेकिंग लिया जाए, जिससे वे नियमों से बंधे रहें। आपातकालीन व्यवस्था भी कराई जाएगी।