*अरविंद शर्मा और अन्य संबंधित दोषी अधिकारी- कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस थाने में शासकीय राशि के गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग आदि की सुसंगत धाराओं के अधीन होगी एफआईआर*
*गबन व धोखाधड़ी के दोषियों के विरूद्ध होगी एफआईआर*
*कलेक्टर ने उपायुक्त सहकारिता को दिये कार्रवाई के निर्देश*
*वशिष्ठ टाईम्स*
*नरसिंहपुर । कलेक्टर अभय वर्मा ने उपायुक्त सहकारिता शकुनतला ठाकुर को निर्देश दिये हैं कि गबन और धोखाधड़ी के दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। दोषियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता 1860 के अन्तर्गत शासकीय राशि के गबन धोखाधड़ी तथा आपराधिक न्यासभंग इत्यादि की सुसगंत धाराओं के तहत थाने में एफआईआर दर्ज कराये*
*विपणन सहकारी मर्यादित नरसिंहपुर द्वारा वर्ष 2018-19 में उपार्जित चना, मसूर, सरसों के भुगतान की जांच में यह तथ्य सामने आया कि विपणन समिति के लेखा में 19 लाख 43 हजार 647 रूपये 50 पैसे की कमी पाई गयी तथा चना, मसूर, सरसों के कुल 293 कृषकों की एक करोड 87 लाख 34 हजार 475 रूपये की राशि का भुगतान विपणन सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर द्वारा संबंधित कृषकों को नहीं किया गया है*।
*इस संबंध में दोषी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक व तत्कालीन प्रशासक अनीता कोल, प्रबंधक अरविंद शर्मा और अन्य संबंधित दोषी अधिकारी- कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत शासकीय राशि के गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग आदि की सुसंगत धाराओं के अधीन एफआईआर दर्ज करायें। साथ ही इन अधिकारी- कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नियमानुसार निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करना सुनिश्चित करे*
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