मोवा के आदर्श नगर में एक वर्ष पूर्व कविता ऊर्फ सीमा वर्मा की हत्या के दोषी सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल पंकज सिंह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की कोर्ट ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। वह 29 जुलाई 2018 को कविता शर्मा के यहां किराएदार था। उसके साथ जवान का अवैध संबंध स्थापित हो गया था। इसके बाद दोनों के बीच आए दिन विवाद होने लगा था। तब पंकज सिंह ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से रात में चार गोलियां कविता पर दागी थी। तीन गोली कविता को लगी और मौके पर उसकी जान चली गई।
वारदात के बाद आरोपित ने अपनी सर्विस रिवाल्वर को दफ्तर में छोड़ आया। लेकिन पुलिस ने कविता के पति और अन्य किरायेदारों के बयान और आरोपित से पूछताछ में हत्या की गुत्थी सुलझा ली थी। बताया गया था कि पंकज के यहां कविता खाना बनाने के लिए आती थी, तभी उसका अवैध संबंध हो गया था। इससे पंकज का रिश्ता अपनी पत्नी से तनावपूर्ण हो गया था। बिहार के बेगूसराय निवासी पंकज सीआरपीएफ के डीआइजी कार्यालय में तैनात था। वह करीब एक साल से कविता के घर किरायेदार था। उस समय पुलिस को आरोपित ने बताया था कि वह पैसे की डिमांड करती थी, नहीं देने पर थाने में दुराचार की रिपोर्ट करने की धमकी देती थी। कविता ने अपने संबंधों के बारे में लोगों को बता भी दिया था। आरोपित ने पंडरी थाना में गाड़ी में तोड़फोड़ करने की शिकायत भी की थी। यह शहर का बहुचर्चित हत्याकांड था।