Home अपराध पांच माह पूर्व फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में सनसनीखेज पर्दाफाश…

पांच माह पूर्व फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में सनसनीखेज पर्दाफाश…

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अंबिकापुर । बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना अंतर्गत ग्राम बिशुनपुर में लगभग पांच माह पूर्व पहाड़ी कोरवा युवक द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। सामाजिक पंचायत में महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप लगा मारपीट और 1051 रुपये दंड अधिरोपित कर वसूली के लिए दबाब बनाने से कोरवा युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने समाज के मुखिया समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना अंतर्गत ग्राम बिशुनपुर निवासी लालमोहन पिता स्व. रामप्रताप कोरवा 32 वर्ष बीते 20 जुलाई 2019 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

परिजनों की सूचना पर रामचंद्रपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में ही सामाजिक बैठक में महिला से अवैध संबंध को लेकर प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीरता बरती। पुलिस के मुताबिक परिजनों और ग्रामीणों से जब बयान लिए गए तो पता चला कि घटना से 1 दिन पहले 19 जुलाई 2019 को बिशुनपुर कोरवापारा में कोरवा समाज के मुखिया सीताराम के कहने पर सामाजिक पंचायत आयोजित की गई। इसमें मृतक लालमोहन को भी बुलाया गया। सामाजिक पंचायत में लालमोहन पर आरोप लगाया गया कि उसका एक महिला से अवैध संबंध है। भरी पंचायत में अवैध संबंध के आरोप से व्यथित लालमोहन ने कहा कि आरोप गलत है। उसने आरोप को स्वीकार नहीं किया।

ऐसे में समाज के मुखिया सीताराम द्वारा उससे मारपीट किए जाने का आदेश दिया गया। सामाजिक मुखिया के कथित आदेश पर बैठक में मौजूद सिरी कुमार, राजकुमार, रामदेव, सुरेश, कपिल देव ने उससे मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान सामाजिक पंचायत में लालमोहन पर 1051 रुपये का दंड भी अधिरोपित किया गया। उसने कहा कि उसके पास इतने रुपये नहीं है और वह रकम नहीं दे पाएगा। उससे जितनी मारपीट करनी है, कर सकते हैं। लालमोहन के जवाब पर पुनः उससे मारपीट की जाने लगी। उस दौरान मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया जिससे मामला शांत हुआ। भरी पंचायत में अवैध संबंध का लांछन लगने से लालमोहन व्यथित था। अगले दिन घर में ही उसने खुदकुशी कर ली परिजनों और ग्रामीणों के बयान के आधार पर पुलिस ने कोरवा समाज के मुखिया सीताराम के अलावा सिरी कुमार, राजकुमार, रामदेव, सुरेश, कपिल देव के खिलाफ धारा 147, 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

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