पांच वर्ष की बच्ची का अपहरण कर छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही विचारण न्यायालय को मामले में जल्द सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।मुंगेली जिले के फास्टरपुर निवासी आरोपित प्रकाश गुप्ता(22) फरवरी 2018 को घर के बाहर खेल रही पांच वर्ष की बच्ची को बहलाकर एकांत जगह में ले गया। आरोपित बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची के रोने पर तमाचा मारकर धमकी दी। बच्ची के शांत नहीं होने पर उसे छोड़कर भाग गया। घर लौटकर बच्ची ने आरोपित की हरकत के बारे में मां को बताया। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 323, 365, 354, 506, 376 एवं धारा चार व छह पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ किया। जांच उपरांत आरोपित को नौ फरवरी 2018 को न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया गया। जेल में बंद आरोपित ने हाई कोर्ट में नियमित जमानत आवेदन पेश किया था।
इसमें कहा गया कि पुरानी रंजिश के कारण उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सिर्फ पांच वर्ष की बच्ची के बयान के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले की सुनवाई में विलंब होने के आधार पर स्थाई जमानत पर रिहा करने की मांग गई। आवेदन पर जस्टिस रजनी दुबे के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केस डायरी के अवलोकन व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने विचारण न्यायालय को मामले की सुनवाई जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए हैं।