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कोरिया, नकली पनीर पर कोरिया में बड़ा शिकंजा, डेयरी एनालॉग के निर्माण से बिक्री तक पर पूर्ण प्रतिबंध, होटल-रेस्टोरेंट से लेकर कैटरर्स तक को चेतावनी

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कोरिया,

जांच में एनालॉग पनीर मिला तो सैंपलिंग-जप्ती से लेकर लाइसेंस रद्द और अभियोजन तक होगी कार्रवाई

कोरिया,असली पनीर के नाम पर नकली या अमानकीकृत डेयरी एनालॉग बेचने और खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं। छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे प्रदेश के साथ जिला कोरिया की संपूर्ण सीमा में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा ऐसे गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शासन के इस आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है।

इसी कड़ी में सोमवार को होटल-रेस्टोरेंट संचालकों, डेयरी संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, कैटरर्स तथा खाद्य निर्माण इकाइयों से जुड़े कारोबारियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने कारोबारियों को साफ शब्दों में चेताया कि असली पनीर के नाम पर एनालॉग या सिंथेटिक पनीर का उपयोग, भंडारण अथवा बिक्री मिली तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पनीर के नाम पर खेल अब नहीं चलेगा
अधिकारियों ने बताया कि ऐसे गैर-दुग्ध उत्पाद, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रदर्शन या बिक्री से उपभोक्ता को वास्तविक पनीर, क्रीम या मक्खन होने का भ्रम पैदा होता है, प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।

खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में एनालॉग/सिंथेटिक पनीर, कृत्रिम क्रीम, मक्खन अथवा अन्य अमानकीकृत डेयरी एनालॉग न रखें और न ही इनका इस्तेमाल व्यंजन तैयार करने में करें।

छापे में मिला तो होगी कार्रवाई की पूरी श्रृंखला
खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, कैटरिंग यूनिट या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में असली पनीर के नाम पर एनालॉग या भ्रामक पनीर पाया जाता है तो कार्रवाई केवल जब्ती तक सीमित नहीं रहेगी जबकि सैंपलिंग-जब्ती- अभियोजन-लाइसेंस निलंबन-लाइसेंस निरस्तीकरण
तक की कार्रवाई की जा सकती है।

एफएसएसएआई मानकों वाले उत्पाद प्रतिबंध से बाहर
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि एफएसएसएआई द्वारा मानकीकृत खाद्य उत्पाद इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं हैं। इनमें फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे निर्धारित मानकों वाले उत्पाद शामिल हैं।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंध एक वर्ष तक अथवा एफएसएसएआई द्वारा संबंधित अंतिम नियामकीय मानक/विनियम अधिसूचित किए जाने तक अथवा खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा आदेश को निरस्त, संशोधित या प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेगा। इनमें से जो पहले होगा, वही लागू होगा।

बारिश में साफ-सफाई पर भी सख्ती
बैठक में बरसात के मौसम को देखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। कारोबारियों से कहा गया कि खाद्य सामग्री तैयार करने में साफ और सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें तथा परिसर, उपकरणों और खाद्य सामग्री के रखरखाव में विशेष स्वच्छता बरतें।

नकली अथवा भ्रामक पनीर से कारोबारियों को किया जागरूक
कारोबारियों को पोस्टर एवं पैम्फलेट वितरित कर अमानकीकृत डेयरी एनालॉग की पहचान और प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कारोबारियों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की।

उपभोक्ता भी रहें सावधान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद खरीदते समय आंख मूंदकर भरोसा न करें। पैक्ड उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर पढ़ें ‘एफएसएसएआई’ लाइसेंस/मानक विवरण और Ingredients जरूर देखें।

जिले में नकली अथवा भ्रामक पनीर, अमानकीकृत डेयरी एनालॉग के निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरिया को देने की अपील की गई है।

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