छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को कथित झारखंड शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।
हाईकोर्ट ने जमानत के साथ स्पष्ट किया है कि टुटेजा को जांच एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करना होगा। साथ ही उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
गौरतलब है कि करीब एक सप्ताह पहले ही चर्चित डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टुटेजा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने टुटेजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 420 व 120B के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर झारखंड में अवैध शराब कारोबार के लिए एक सिंडिकेट तैयार किया।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस कथित सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ के आबकारी मॉडल की तर्ज पर झारखंड की शराब नीति में बदलाव करवाया।

