कोरिया : जिले में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधानों अनुसार तत्काल अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचना (एसडीआरएफ) मद से 5 करोड़ 52 लाख रूपये तहसीलों को आबंटित की गई है।
यह राशि जिस मुख्य/लघुशीर्ष में दिया जा रहा है आहरण-व्यय भी उसी मद के अन्तर्गत किया जाये, आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावे, व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नही किया जावे, अनुदान सहायता का वितरण डीबीटी या संबंधित हितग्राही-आश्रित के बैंक खाते के माध्यम से किया जाये। उक्त आबंटन के विरूद्व किये गये आहरण एवं व्यय की जानकारी आगामी माह के 05 तारीख तक मासिक व्यय पत्रक ऑन-लाईन प्रविष्टि अथवा राजस्व लेखा शाखा में भिजवाना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि आबंटन से अधिक राशि आहरण की जाती है तो तत्काल मांग पत्र समायोजन हेतु प्रेषित किया जावे, आहरण एवं व्यय की गई राशि का भारत सरकार द्वारा बनाये गये NDMIS PORTAL में प्रतिमाह इंद्राज किया जाना सुनिश्चित करें एवं आबंटन का उपयोग 31 मार्च 2026 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आवंटित राशि में से कोई राशि आहरण-व्यय हेतु शेष रही रहती है, तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को किया जाना सुनिश्चित है।

