कोरिया 01 अप्रैल 2025/ कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में एवियन एन्फ्लुएन्जा के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और एक से 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेन्स जोन घोषित कर दिया है।
कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने आज बर्ड फ्लू के सम्बन्ध में प्रेस कांफ्रेंस लेकर उक्त जानकारी साझा की। कलेक्टर ने बताया कि तीन महीने तक या आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इन्फेक्टेड जोन (एक किलोमीटर) पूर्व दिशा में बैकुण्ठपुर से जनकपुर, पश्चिम दिशा में बैकुण्ठपुर से धौराटिकरा, उत्तर दिशा में बैकुण्ठपुर से खुटहनपारा और दक्षिण दिशा में बैकुण्ठपुर से एमएलए नगर तक है वहीं सर्विलेन्स जोन (1 से 10 किलोमीटर) इन्फेक्टेड जोन की सीमा से महोरा पुल से शंकरपुर, छरछा बस्ती और बड़गांव तक होगी।
पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा, सर्विलेन्स जोन में पोल्ट्री और सह उत्पादों (मुर्गा, अंडा आदि) के बाजार और दुकानें बंद कर दी गई हैं। डोर-टू-डोर डिलीवरी भी रोक दी गई है।
साथ ही सर्विलेन्स जोन में पोल्ट्री उत्पादों के बाजार, दुकानों और डोर-टू-डोर डिलीवरी को भी बंद कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में 2,487 नग व्यस्क पेरेंट्स स्टॉक मुर्गे/ मुर्गियां, 2,448 पाले गए बटेर पक्षियों, 9,998 नग कुक्कुट चूजों, 19095 कुक्कुट अंडे, 200 बटेर अंडे और 7500 किलो कुक्कुट आहार को विनष्टीकरण किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी नियमित रूप से ओसेल्टामिविर टेबलेट वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू के दौरान क्रय- विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर ने की अपील
कलेक्टर ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह को फैलाने से बचें, क्योंकि इस दौरान किसी प्रकार की अफवाह फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कंट्रोल रूम स्थापित
आम नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर 07836-232469 है।
जांच के लिए सीमावर्ती जिले में बेरियर
कलेक्टर ने जानकारी दी कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए लगातार मुनादी कराई जा रही है। साथ ही जिला सूरजपुर, मनेंद्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, बिलासपुर मार्ग पर बेरियर लगाकर जांच की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि जिन निजी दुकानदारों से मुर्गी, चूजे विनष्टीकरण किया जाएगा, उन्हें नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा।