नरसिंहपुर : अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नरसिंहपुर ने मस्जिद काम्पलेक्स कंदेली नरसिंहपुर के कमल साधवानी आ. श्री रामदास साधवानी फर्म जय श्री कृष्ण किराना एंड जनरल स्टोर द्वारा अवसान तिथि के पश्चात सामग्रियों का विक्रय करने पर उनके विरूद्ध 30 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की है। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नरसिंहपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (1), 26 (2) (व्ही) का उल्लंघन करने पर और इसी अधिनियम के तहत धारा 49 को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 58 के तहत यह 30 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित गुप्ता द्वारा 6 सितम्बर 2024 को मस्जिद काम्पलेक्स के पास कंदेली नरसिंहपुर के जय श्री कृश्ण किराना एंड जनरल स्टोर का निरीक्षण किया व कार्यवाही के लिए नमूने लिये गये। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में विभिन्न प्रकार के फुड ऐडेटिव्स एवं विनेगर आदि का लेबिल निरीक्षण में अवसान तिथि एवं बेच नं. अंकित नहीं पाये गये। इस प्रकार अनावेदक कमल साधवानी आ. श्री रामदास साधवानी द्वारा अवसान तिथि के पश्चात खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जा रहा था। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरसिंहपुर ने अनावेदक द्वारा अवसान तिथि के पश्चात खाद्य सामग्रियों का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर शास्ति से दंडित किये जाने का प्रतिवेदन अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णय अधिकारी नरसिंहपुर के समक्ष प्रतिवेदन किया गया था। इस पर अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।