नरसिंहपुर, 03 सितम्बर 2024. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध दायर विभिन्न प्रकरणों में न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नरसिंहपुर ने कुल 8 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कुल एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णय अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा मयंक जैन महावीर किराना स्टोर गोटेगांव के विरूद्ध 25 हजार रुपये, संजय साहू एनटीपीसी गाडरवारा के विरूद्ध 10 हजार रुपये, लक्ष्मण कौरव श्रीराम डेयरी गाडरवारा के विरूद्ध 25 हजार रुपये, दुर्गा प्रसाद पटैल टी स्टाल बरमानकलां करेली के विरूद्ध 5 हजार रुपये, अनिल मेहता राधिका आईस्क्रीम गाडरवारा के विरूद्ध 30 हजार रुपये, अभय शर्मा भगवती ट्रेडर्स गाडरवारा के विरूद्ध 25 हजार रुपये, कमलेश चौहान संतोष किराना गाडरवारा के विरूद्ध 5 हजार रुपये, खेमचंद साहू मोनिका किराना ग्राम मानेगांव करेली के विरूद्ध 30 हजार रुपये और काशीराम पटैल महोदव दुग्ध संघ तेंदूखेड़ा के विरूद्ध 25 हजार रुपये सहित कुल एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। यह जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन नरसिंहपुर श्री अमित गुप्ता ने दी है।