कोरिया : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मोहम्मद रिजवान खान की अध्यक्षता में बैकुण्ठपुर में हिट एण्ड रन के प्रकरणों में मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई।
उक्त बैठक में हिट एण्ड रन के प्रकरण में आहत, मृतक के वारिसानो के मुआवजा दिलाए जाने हेतु कोरिया एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों एवं सचिव न्यायाधीश के साथ बैठक की गई। बता दें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 295/2912 एस राजसीकरण विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश के परिपालन में बैठक किया गया।
मुआवजा योजना हिट एंड रन के तहत यदि किसी व्यक्ति को अज्ञात वाहन से दुर्घटना होते हैं और एक माह तक दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान नहीं हो पाता है, तब ऐसी सिथति में पुलिस का दायित्व है कि वह एफआईआर की प्रति सहित सूचना, क्लेम जांच अधिकारी को आहत या मृत व्यक्ति के परिवार वालों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रेषित करेग। पुलिस के सूचना पर क्लेम की जांच डिप्टी कलेक्टर द्वारा आगे की कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिजन को मुआवजा प्रदान करेगा। साथ ही हिट एण्ड रन मॉनिटरिंग कमेटी के संयोजक एवं सदस्य यह निगरानी करेंगे कि हिट एण्ड रन के प्रकरण में योजना के अनुसार आहत अथवा मृतक के परिवार को मुआवजा प्राप्त हो।