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नरसिंहपुर : ई-रूपी के माध्यम से कृषि आदान सामग्री विक्रय हेतु सहकारी व निजी क्षेत्र के विक्रेताओं का ऑन बोर्ड होना अनिवार्य…………………

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नरसिंहपुर : राज्य शासन ने कृषि विभाग में संचालित योजनाओं के अंतर्गत फसल प्रदर्शन, बीज वितरण में बीज, पोषक तत्व, दवाइयां आदि आदान सामग्री में अनुदान भुगतान के लिए खरीफ वर्ष 2024- 25 में ई- रूपी वाउचर के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया है।

      उप संचालक कृषि नरसिंहपुर ने ई- रूपी कैशलेस पेमेंट के तरीके के बारे में बताया कि इसमें माध्यम से कृषकों को कृषि आदान खरीदने से कई फायदे मिलते हैं। यह सब्सिडी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। विक्रेताओं को सीधे भुगतान सुनिश्चित करता है। रिसाव को कम करता है और लेनदेन में पारदर्शिता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह लक्षित वितरण की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट कुशलता पूर्वक प्राप्त करने में मदद मिलती है।

      कृषि आदान सामग्री के अनुदान भुगतान के लिए जिले के अनुज्ञप्तिधारक निजी व सहकारी क्षेत्र के विक्रेताओं (वेंडर्स) को 20 जून 2024 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। बैंक द्वारा वेंडर्स के एंड्राइड मोबाइल पर एप्लीकेशन भेजा जाएगा, जिसे डाउनलोड कर ई- रूपी वाउचर को रिडीम किया जा सकेगा। विक्रेताओं को ई- रुपी स्वीकार किए जाने का डिस्प्ले अपनी संस्था में लगाना होगा। एमपी किसान ऐप में पंजीकृत कृषकों के मोबाइल में भेजे गए ई- रूपी वाउचर को कृषक आसानी से डिस्प्ले की गई संस्थानों में जाकर वाउचर को रिडीम कराकर आदान सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। कृषक का वाउचर रिडीम होने के पश्चात राशि सीधे विक्रेताओं के आधार लिंक बैंक खाते में प्राप्त हो सकेगी।

      अनुज्ञप्तिधारक निजी व सहकारी क्षेत्र के विक्रेताओं से अपील की गई है कि वे कृषि आदान सामग्री विक्रय हेतु अपना खाता बैंक आफ महाराष्ट्र में आवश्यक रूप से खुलवाऐं, जिससे 20 जून तक ऑन बोर्ड किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

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