जशपुरनगर : मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून 2023 से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है।
जशपुर जिले के अंतर्गत् समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई जलाशय निर्मित किए गए हैं में सभी प्रकार का मत्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत् अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का करावास अथवा 10 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनेा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।