तेलंगाना : तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर बैन लगा दिया है। सरकार ने एक आदेश में कहा है कि तंबाकू उत्पादों के बिक्री भंडारण वितरण पर एक साल के लिए रोक रहेगी। राज्य सरकार ने यह बैन 24 मई 2024 से एक साल के लिए लगाया गया है। तेलंगाना सरकार ने बताया है कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, निषेध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसे लागू किया जाएगा।
बता दें कि गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह के कैंसर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहता है।
तेलंगाना सरकार ने अपने आदेश में कहा गया कि गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाती है। ये प्रोडक्ट हैं जिनमें तंबाकू और निकोटीन युक्त होता है और जो पाउच,पैकेज या फिर कंटेनर आदि में पैक करके बेचे जाते हैं। इसे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से बेचा जाता है। यह प्रतिबंध 24 मई, 2024 से एक साल की अवधि के लिए पूरे तेलंगाना में लागू किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुटका और पान मसाला का सेवन करने से स्वास्थ्य समस्याओं का गंभीर जोखिम रहता है।
तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा बैन करने के बाद तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों ने पता लगाया है कि मेडिकल पर कुछ ऐसी दवाइयां बेची जा रही हैं, जिनके लेबल पर दावा गया जा रहा है कि वह गुर्दे की पथरी और गठिया का इलाज करती हैं।
ये दावे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन करते हैं। औषधि नियंत्रण प्रशासन ने भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापनों वाली ऐसी दवाओं की पहचान करने के लिए 25 मई को एक स्पेशल अभियान चलाया था जिसमें अफसरों द्वारा ऐसी मेडिसिन के बारे में पता लगाया गया था।
अधिसूचना में कहा गया, “सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तेलंगाना सरकार गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। यह बैन 24 मई, 2024 से पूरे तेलंगाना में एक साल के लिए लागू रहेगा।”