दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दलीलों के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है। कोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम यह कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। उपराज्यपाल निर्णय लेने में सक्षम हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। एलजी कानून के अनुसार ही काम करेंगे। इस मामले में उपराज्यपाल या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। याचिका दाखिल करने वाले शख्स ने कोर्ट में कहा कि अब वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। अब उपराज्यपाल के पास अपनी अपील दाखिल करेंगे। केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट इस पर आज फैसला कर सकता है कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या नहीं।