जशपुरनगर :- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जशपुर जिले में कोटपा एक्ट 2003 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन के रोक तथा उक्त अधिनियम के सभी धाराओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु विगत दिवस कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री जितेन्द्र यादव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने जिले में संचालित तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करके अभियान को सफल बनाने के लिए कहा है। जिले के 227 चयनित शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया। जिसमें कोटपा एक्ट के तहत सुचारू रूप से स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग को कार्यवाही कर प्रभावी रूप से संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्र जशपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किये जाने के लिए अन्य नगरीय निकाय क्षेत्र जैसे कुनकुरी, बगीचा, कोतबा एवं पत्थलगांव मुक्त घोषित जाने का निर्णय लिया गया है।