कोरिया 29 सितम्बर 2021/श्रम पदाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम कार्ड योजना प्रारम्भ किया गया है। यदि किसी की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच है और इन्कम टैक्स फाईल रिटर्न नही करते है और न ही ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य है तो वह श्रमिक भारत सरकार की इस योजना में पंजीयन करा सकता है। ई-श्रम कार्ड को बनाने का कार्य 26 अगस्त 2021 से सरकार द्वारा आरम्भ कर दिया गया है। श्रमिकों को अपना पंजीयन कराने के लिए आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर और बैंक खाता का विवरण साथ में रखना होगा। सभी पंजीकृत श्रमिकों को 12 अंको का रिकार्ड प्रदान किया जायेगा जो कि पूरे देश में मान्य होगा। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जायेगा। विभिन्न प्रकार की मजदूरों/कामगारों जिनका ई-श्रम कार्ड बन सकता है जो निम्नानुसार है घर का नौकर-नौकरानी, खाना बनाने वाली (कुक), सफाई कर्मचारी, गार्ड, रेजा-कुली, रिक्शा चालक, ठेला में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला (वेन्डर), होटल के नौकर/वेटर, रिसेप्शनिष्ट, पूछताछ करने वाले क्लर्क, आॅपरेटर, हर दुकान का नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, आॅटो चालक, ड्राईवर, पंचर बनाने वाला, टाईल्स वाला, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मजदूर, नरेगा मजदूर, ईट भट्ठा के मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मजूदर, फॅाल्स सीलिंग वाले, मूर्ति बनाने वाला, मछुआरा, चरवाहा, डेरी वाले, सभी पशुपालन, पेपर का हाॅकर, जोमैटो, स्विगी, अमेजन, फ्ल्पिकार्ट के डिलेवरी ब्वाॅय नर्स, वार्ड ब्याॅय, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न् सरकारी आॅफिस के दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर रेट वाले कर्मचारी, अंागनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, आशा वर्कर आदि अर्थात सभी तरह के व्यक्ति का पंजीयन हो सकता है। पंजीयन किसी भी च्वाईस केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र या सीएससी के माध्यम से किया जायेगा या इस साईट https://register.eshram.gov.in/#/user/self से अपना और अपने परिचितों का पंजीयन स्वयं ही कर सकते है।
✍ जिले में ई-श्रम कार्ड योजना प्रारम्भ………..
16 से 59 वर्ष के बीच की आयु के श्रमिक, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करते हों, ईपीएफ या ईएसआईसी के सदस्य ना हों, कर सकते हैं आवेदन