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✍✍हर खबर तेज नजर
🚗 *मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र पर जाने के लिए निजी वाहन का उपयोग किया जा सकेगा।*
💦 *विधानसभा निर्वाचन- 2018 मतदान दिवस पर वाहनों के परिवहन की छूट का दायरा बढ़ा*
नरसिंहपुर, 20 नवम्बर 2018. विधानसभा आम निर्वाचन- 2018 के तहत जिले में निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोक परिशांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी अभय वर्मा ने जिले में सभी प्रकार के पैसेंजर कैरियर वाहनों के परिवहन को 27 नवम्बर को सायं 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक की अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित वाहनों में रिक्शा, मोटरसाईकिल, स्कूटर, कार, जीप, आटो, टैक्सी, बस, मिनीबस, ट्रेक्टर आदि पैसेंजर कैरियर वाहन शामिल हैं। साईकिल और निर्धारित वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144- (1) के तहत जारी किया गया है। उक्त आदेश नियत समयावधि में नरसिंहपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में जिला दंडाधिकारी द्वारा अतिरिक्त बिंदु शामिल किये गये हैं। मूल आदेश में शामिल अतिरिक्त बिंदुओं के अनुसार मतदान दिवस पर 28 नवम्बर को विभिन्न वाहनों के परिवहन में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इसके लिए पूर्व आदेश की कंडिका 4 में अन्य वाहन के परिवहन की छूट को शामिल किया गया है।
अतिरिक्त बिंदुओं वाले जारी आदेश के अनुसार अब मतदान के दिन 28 नवम्बर को परिवहन के लिए निजी वाहनों का उनके स्वामी द्वारा उपयोग किया जा सकेगा, जिनका निर्वाचन से संबंध नहीं है। वाहन स्वामियों द्वारा या तो वाहन स्वामी के लिए या अपने परिवार के सदस्यों को *मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र पर जाने के लिए निजी वाहन का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन यह वाहन किसी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर नहीं जा सकता है।*
💦 रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड तथा अस्पताल जाने के लिए टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, कार आदि से ऐसी यात्रायें की जा सकेंगी, जिन्हें टाला नहीं जा सकता।
🎥📰 *चुनाव संबंधी समाचारों के कव्हरेज के लिए मीडिया प्रतिनिधि को वाहन की अनुमति नियमानुसार संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी जायेगी।*
💦उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन के तहत जिले के सभी चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों गोटेगांव, नरसिंहपुर, तेंदूखेड़ा और गाडरवारा में 28 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान का समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।