कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इस बीच जनजीवन सामान्य रखने की पहल करते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। धीरे धीरे इन ट्रे्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास बंदोबस्त भी किए हैं। नए नियमों के तहत रेल यात्रा करते समय मास्क लगाना अनिवार्य है। जो लोग बिना मास्क के यात्रा करते पाए जाएंगे, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। इस बारे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दिवाली से पहले ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है और यात्रियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रियों को ट्रेनें में और रेलवे स्टेशन परिसर में भी मास्क पहनना होगा। प्लेटफॉर्म पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। साथ ही यदि सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार है जो यात्रा नहीं करेंगे। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसे भी यात्रा करने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों ने कोरोना जांच के लिए अपने सैंपल दिए हैं, उन्हें भी रिजल्ट न आने तक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन में गंदगी फैलाने वालों को भी पकड़ा जाएगा। यदि कोई यात्री उक्त नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिवाली से पहले रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक, यात्रियों की बढ़ती मांग देखते हुए रेलवे ने 392 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है। इन ट्रेनों का संचालन 20 अक्तूबर से 30 नवंबर के बीच ही होगा। यानी ये ट्रेनें चालीस दिन के लिए होंगी। ट्रेनों की सूची के साथ जारी गाइड लाइन में रेलवे ने सभी जोन को ट्रेनों की समय सारिणी और ट्रेनों के स्टापेज आदि तय करने का अधिकार सौंपा है।