शिवांक साहू नरसिंहपुर……..
नरसिंहपुर, 06 अक्टूबर 2020. गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनलॉक- 5 के नवीन दिशा- निर्देशों के तारतम्य में राज्य शासन के गृह विभाग ने धार्मिक कार्यक्रमों/ त्यौहारों के संबंध में दिशा- निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
इस सिलसिले में जारी नवीन दिशा- निर्देशों के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा/ ताजिये की ऊंचाई पर पूर्व में लागू प्रतिबंध समाप्त किया गया है। प्रतिमा/ ताजिये के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से सलाह दी गई है कि ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सके। झांकी स्थल पर भीड़ एकत्र नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।