शिवांक साहू नरसिंहपुर…
नरसिंहपुर, 08 अगस्त 2020. राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशों के तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले में नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार जिले में कोई भी धार्मिक कार्य/ त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा, ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिया आदि स्थापित नहीं किये जायेंगे। आदेश में सर्वसंबंधितों से अपेक्षा की गई है कि वे आने वाले त्यौहार जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, डोलग्यारस एवं मोहर्रम के त्यौहारों पर अपने- अपने घरों में पूजा/ उपासना करेंगे।
एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे
आदेश में कहा गया है कि धार्मिक/ उपासना स्थलों पर कोविड- 19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
राज्य शासन के निर्देशानुसार होंगे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप आयोजित किये जायेंगे। निजी तौर पर आयोजित किये जाने वाले समारोहों में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही फेस कव्हर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार विश्व आदिवासी दिवस पर भी रैली जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।