नरसिंहपुर, 23 जुलाई 2020.जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सम्पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया है। शनिवार एवं रविवार को आवश्यक सेवाओं, मेडिकल सुविधाओं व मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाईयों के संचालन की गतिविधियों को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। दूध डेयरी घर- घर दूध बेचने वाले दूध विक्रेता, पेपर हॉकर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में आगामी आदेश तक के लिए इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में बाजार एवं दुकानों का संचालन सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार को प्रात: 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जा सकेगा। पूरे जिले में सोमवार से शुक्रवार को रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, किंतु रेलवे स्टेशन से अपने निवास तक लौटने वाले यात्रियों का रेल टिकिट ही उनके पास के रूप में मान्य होगा।
जिले में साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित
कोरोना/ कोविड- 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित लॉक डाउन आदेश और जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला दंडाधिकारी ने इन सभी अधिकारियों को नियमित रूप से संयुक्त भ्रमण कर आदेश का क्रियान्वयन व पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार जिले में शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजारों को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। इस आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।
जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी…….
जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में आगामी आदेश तक के लिए इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।