- ज़िले एवं प्रदेश के बाहर से कई व्यक्ति E-Pass के माध्यम से ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं. मेडिकल जाँच के बाद कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को संस्थागत कोरन्टाईन और असंदिग्ध व्यक्तियों को होम कोरन्टाईन कराने के निर्देश हैं. ज़िले में सामान्यतः बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कुछ दिन कोरन्टाईन सेंटर में आब्जर्वेशन में रखा जाता है. कोरोना के लक्षण नहीं होने पर चिकित्सक की सलाह पर उन्हें होम कोरन्टाईन के लिये छोड़ दिया जाता है.
- 20 मार्च 2020 के बाद बाहर से ज़िले में प्रवेश करने वाले और होम कोरन्टाईन किये गये सभी व्यक्तियों को लाकडाऊन 3.0 में घरों से बाहर निकलने की मनाही है.
- सभी जागरूक नागरिकों से अपील है कि अपने गाँव-मोहल्ले में ऐसे लोगों की निगरानी करें. निगरानी के लिये कोरोना सतर्कता वालियन्टर्स नियुक्त करायें और ऐसे व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलने दें. यदि यह व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं तो तत्काल पुलिस स्टेशन, तहसील, नगरपालिका, ग्राम पंचायत को सूचित करें.
- 20 मार्च 2020 के बाद ज़िले में बाहर से आये व्यक्तियों को उनके घरों में सीमित कर हम कोरोना संक्रमण के ज़िले में प्रसार की आशंका पर अंकुश लगा सकते है.
धन्यवाद.
दीपक सक्सेना कलेक्टर
गुरकरन सिंह एसपी
दिनांक- 7 मई 2020
कोरन्टाईन किये गये और 20 मार्च के पश्चात ज़िले में बाहर से व्यक्तियों पर निगरानी रखने में सहयोग के लिये नागरिकों से अपील….
कोरोना के लक्षण नहीं होने पर चिकित्सक की सलाह पर उन्हें होम कोरन्टाईन के लिये छोड़ दिया जाता है.