दिनांक 23.11.219 की रात करीब 2 बजे चैकी वरमान में आकर प्रार्थिया ने चैकी बरमान थाना सुआतला में आकर रिपोर्ट लेख करायी कि वह दिनांक 22.11.2019 की रात करीब 11 बजे खाना खाकर मकान की दहलान मे उसकी माँ, पिता एवं उसकी 6 वर्षीय पुत्री अपने नाना एवं नानी के बीच में सो रही थी। दहलान में बल्ब जल रहा था रात करीब 12:30 बजे उसकी नींद खुली तो पुत्री नहीं दिखी तब उसनें माँ को जगाकर बताया आसपास पुत्री की तलाश की तभी गाँव वाले भी आवाज सुनकर आ गये जिन्होने हमारे साथ बच्ची की तलाश की जो कहीं नहीं मिली तब यह शंका हुई कि कोई अज्ञात व्यक्ति पुत्री आरती को अपहरण कर ले गया है जिस पर थाना सुआतला में अपराध क्रमांक 492/219 धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए सूचना पर पुलिस अधीक्षक डाॅ. गुरकरन सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश तिवारी एवं एसडीओपी तेदूखेडा श्रीमति मोहंती मरावी, एफएसएल, डाॅग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर प्रकरण से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गयी। प्रकरण में अपृहत बच्ची की दस्यावी एवं आरोपियों को गिरफ्तार करनें हेतु पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरन सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश तिवारी एवं एसडीओपी तेदूखेडा श्रीमति मोहंती मरावी के मार्गदर्शन में टीमें गठित कर अपह्रता की तलाश हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। गठित टीमों द्वारा बच्ची की बरामदगी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न स्थानों पर तलाश की गयी एवं मुखबिरों को सक्रीय किया गया। बच्ची की तलाश एवं आरोपियों की पत्तासाजी के दौरान दिनांक 24.11.2019 को सूचना प्राप्त हुई कि अपह्ता का शव मुकेश सेन के खेत में बने वेयर हाऊस के पास पडा हुआ है सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी तेदूखेडा घटनास्थल पर पहुंचे साथ ही एफएसएल टीम, फिंगर प्रिंट टीम, द्वारा भी आवश्यक साक्ष्यों को एकत्रित कर फोटोग्राफ कराये इसके बाद शव पंचनामा कार्यवाही कर अपह्रता (मृतिका) आरती का पीएम कराया गया जो पीएम रिपोर्ट में डाॅक्टर द्वारा दुष्कर्म होना बताया गया।
प्रकरण में अपह्रता (मृतिका) आरती मिलनें एवं उसके साथ दुष्कर्म होनें की पुष्टि पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी तेन्दूखेडा एवं गठित टीमों को आरोपियों की पत्ता साजी कर गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार करनें हेतु 10 हजार का ईनाम घोषित किया गया। जिस पर अज्ञात आरोपी की तलाश पतारसी हेतु टीमें जिले एवं राज्य के बाहर एवं रवाना की संदेहियों से पूछताछ की एवं ग्राम मिढली टोरिया और आसपास के गुढ भट्टी में काम करने वाले करीबन 200 लोगों से पूछताछ कर उनके बयानों की तस्दीक की गयी साथ ही मुखबिर लगाये गये जो विशेष टीम ने अवगत कराया कि विश्वसनीय मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है मिढली टौरिया के रहने वाले मुण्डे रजक एवं आनंद कोल ने इस घटना को अंजाम दिया है जो दोनों कि तलाश पतारसी की जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ की गयी पूछताछ पर आरोपियों द्वारा उक्त घटना का अंजाम स्वीकार किया गया जिस पर प्रकरण में धारा 366 क, 376 डी, बी, 376 (3), 302 भादवि एवं धारा 3 क/4, 5 एम/6 पाक्सो एक्ट तथा धारा 3 (2-5), 3 (1-डब्ल्यू-आई आई), 3 (2-व्ही-ए) एससी/एसटी एक्ट का ईजाफा किया गया है साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य हेतु आरोपियों का ब्लड नमूना प्राप्त कर परीक्षण के लिए एफएसएल सागर भेजा गया है।
प्रकरण में आरोपियों की पत्ता साजी एवं गिरफ्तार करनें में मुख्य भूमिका उनि ओपी शर्मा, चैकी प्रभारी वरमान, उनि अंजली अग्निहोत्री सउनि संजय सूर्यवंशी, सउनि रामेश्वर टेम्भरे, सउनि मनमोहन शुक्ला, प्र.आरक्षक राजेश शर्मा, प्र.आरक्षक आदित्य शर्मा, आरक्षक, आरक्षक रामानंद पांडे, आरक्षक रामराज बर्मन, महिला आरक्षक अंकिता, आरक्षक संजय ठाकुर, आरक्षक अनुराग कौरव, आरक्षक लक्ष्मी नगपुरे, आरक्षक संजय मिश्रा, आरक्षक राजेन्द्र पटैल की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक डाॅ. गुरकरन सिंह द्वारा सभी को नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी है।