रायपुर। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में चार साल की अबोध बच्ची के साथ दरिंदगी करने के आरोपित बुजुर्ग को कोर्ट ने 20 वर्ष कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं पटाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक माह के भीतर पूरा कर आरोपित को कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव कुमार के कोर्ट में हुई। मामले की पैरवी लोक अभियोजक मोरिशा छत्तरी नायडू ने की। चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 64 वर्षीय बुजुर्ग कृष्णा चंद्रा को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बच्ची के साथ दरिंदगी को जघन्य अपराध मानते हुए सख्त सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश केस डायरी के मुताबिक 12 अक्टूबर को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी मुंहबोला दादा कृष्णा बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले गया और गांव के तालाब किनारे एक पेड़ किनारे उसके साथ दरिंदगी की।
दर्द से तड़पती रोती हुई बच्ची घर पहुंचकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी तथा अपनी मां को उस जगह लेकर गई, जहां कृष्णा ने दरिंदगी की थी। मामले की विवेचना कर रही पुलिस को जब घटनाक्रम की जानकारी मिली तो वह भी सकते में आ गई। आरोपित को जल्द से जल्द उसके किए की सजा दिलाने उसे गिरफ्तार कर मामले की जल्द से जल्द विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने का मन बनाया। बच्ची की मां ने परिजनों से चर्चा करने के बाद मामले की शिकायत 13 अक्टूबर को थाने में की। पुलिस ने उसी दिन आरोपित को गिरफ्तार कर दो दिन जांच करने के बाद 15 अक्टूबर को उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में चिकित्सकों की टीम ने पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट देने में तत्परता भी बरती।