Home जुर्म भारी पड़ा सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाना—

भारी पड़ा सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाना—

236
0

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेट पीने वाले, कोटपा एक्ट का पालन नहीं करने वाले होटलों व पान ठेलाओं पर चालानी कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 29 सौ रुपये वसूल किए गए है। अधिकारियों का कहना था कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी हो सकती है। कोटपा एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. केके श्रीवास्तव के साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य निरीक्षक देवेंद्र कुमार विंध्यराज, अविशा मरावी भी टीम में शामिल रहे। टीम सबसे पहले व्यापार विहार क्षेत्र पहुंची। जहां पर कुछ होटलों की जांच की गई। जहां पर कोटपा एक्ट के तहत धूम्रपान निषेध का बोर्ड नहीं मिला। साथ ही टेबल पर एशट्रे रखा था। ऐसे में इन होटलों को अंतिम चेतावनी देते हुए चालानी कार्रवाई की गई। इसके बाद टीम ने तोरवा क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां पर पान ठेला की जांच की गई। वहां भी कोटपा एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा था। इसी तरह मोपका क्षेत्र के पान ठेला और होटल में एक्ट का पालन करते नहीं मिला।

जहां पर भी चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा पांच लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। इस तरह सिगरेट पीने वाले पांच लोगों के साथ पांच होटल, पांच पान ठेले से 29 सौ रुपये वसूले गए।सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों पर की गई इस कार्रवाई के बाद बाजार में हडकंप मच गया। कई लोगों ने हाथों में जलाकर रखी सिगरेट तुरंत बुझा दी। नोडल अधिकारी डॉ. केके जायसवाल ने बताया कि जिले को शतप्रतिशत तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत आने वाले दिनों में भी चालानी कार्रवाई की जाएगी और चेतावनी देकर लोगों को छोड़ा जाएगा। इसके बाद भी कोटपा एक्ट का पालन नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here