रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी नौकरियों में पदोन्न्ति में भी आरक्षण नियम लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात तक चली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य स्तरीय सेवा भर्ती के पदों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्न्ति) नियम 2003 के नियमों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इस संशोधन के बाद अब पदोन्न्ति में एससी वर्ग को 13 फीसद और एसटी वर्ग को 32 फीसद लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने एक माह में आरक्षण नियमों में दूसरी बार संशोधन किया है। इसके पहले सरकारी नौकरी में भर्ती नियम में बदलाव किया था। 27 अगस्त को आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय लिया था।
इसके अलावा आबादी के आधार पर ओबीसी का आरक्षण 14 फीसद से बढ़ाकर 27 और एससी वर्ग का आरक्षण 12 से 13 फीसद कर दिया था। अब पदोन्न्ति नियम में संशोधन किया है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने इसी वर्ष राज्य सरकार को पदोन्न्ति में आरक्षण को लेकर स्पष्ट नियम बनाने का आदेश दिया था।
तीन आइपीएस की डीजी रैंक पर पदोन्न्ति रद
कैबिनेट ने डीजी रैंक पर पदोन्न्त किए गए तीन आइपीएस अफसरों की पदोन्न्ति रद कर दी है। सरकार को यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति नहीं मिलने के कारण लेना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा की आचार संहिता लगने के ठीक पहले सरकार ने छह अक्टूबर 2018 को 1988 बैच के एडीजी रैंक के तीन अफसरों संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता की पदोन्न्ति का आदेश जारी किया था।