विशेष समाचार- बेनी माधव कुशवाहा (डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहडोल)
जयसिंहनगर (शहडोल)। नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जयसिंहनगर द्वारा 15 मई 2026 को पारित आदेश के बावजूद निर्धारित समय सीमा में कथित अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
इसके बाद 29 जून 2026 को संबंधित पक्षों को पुनः बेदखली नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्वयं कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे।

नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि यदि समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो राजस्व अमले एवं पुलिस बल की मौजूदगी में बेदखली की कार्रवाई की जाएगी तथा कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित व्यक्तियों से वसूला जाएगा।
अब सवाल यह है कि यदि नोटिस में दी गई समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है, तो क्या प्रशासन ने अपने आदेश का पालन कराया? यदि नहीं, तो आखिर कार्रवाई में देरी क्यों?
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकारी आदेशों का पालन समय पर नहीं कराया जाता, तो इससे कानून का भय कम होता है और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को बढ़ावा मिलने की आशंका रहती है।
यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बावजूद बेदखली नहीं हुई है, तो संबंधित विभागों से अपेक्षा है कि वे आदेश के अनुपालन की स्थिति सार्वजनिक करें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

