चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी पार्टियों को बताना होगा कहां से आया चंदा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बांड पर फैसला टालने की सरकार की अपील ठुकराते हुए सभी राजनीतिक दलों को बांड के रूप में प्राप्त चुनावी चंदे की जानकारी 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव पैनल को देने का आदेश दिया।सभी राजनीतिक दलों को बताना होगा कि आखिर चंदा कहां से और किस मोड में मिल रहा है।
अदालत ने कहा, अगले आदेश तक चुनाव आयोग भी चुनावी बांड्स से एकत्रित की गई धनराशि का ब्यौरा सील बंद लिफाफे में ही रखे।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में चुनावी बांड पर रोक नहीं लगाई। हालांकि राजनीतिक दलों को 15 मई तक चुनावी चंदे के रूप में प्राप्त रकम की जानकारी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कानून में किए गए बदलावों का विस्तार से परीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संतुलन किसी दल के पक्ष में न झुका हो।एक दिन पहले गुरुवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।